अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूस)

एपीडा का वर्णन करें ?

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(एपीडा) की स्थापना दिसंबर में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई।इस अधिनियम (1986 का 2) को भारत राजपत्रः असाधारण भाग - II [खण्ड 3 (II): 13.2.1986] द्वारा 13 फरवरी,1986 से लागू किया गया। प्राधिकरण ने प्रसंस्कृत निर्यात संवर्धन परिषद् (पीएफईपीसी) का स्थान लिया।

 

एपीडा उत्पाद का वर्णन करें।

एपीडा वेबसाइट पर एपीडा उत्पाद तालिका उपलब्ध है।

 

एपीडा द्वारा निगरानी किए जाने वाले कृषि उत्पादों का निर्यात प्रदर्शन का वर्णन करें ।

एपीडा की वेबसाइट पर एपीडा निर्यात पर नवीनतम डेटा एग्री एक्सचेंज वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

 

एपीडा की वित्तीय सहायता योजनाएं क्या हैं?

एपीडा, कृषि निर्यात बढ़ाने के अपने प्रयास में, निम्नलिखित योजनाओं के तहत पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वित्तीय सहायता योजनाएं

 

एपीडा के साथ पंजीकरण प्रक्रिया क्या है?

डीजीएफटी व्यापार सूचना 35/2021-22 दिनांकित 24.2.2022 के अनुपालन में, एपीडा द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2023 से पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) जारी करने हेतु डीजीएफटी पोर्टल का उपयोग शुरू कर दिया गया है। निर्यातक डीजीएफटी से आईईसी कोड प्राप्त करने के पश्चात एपीडा अनुसूचित उत्पादों हेतु आरसीएमसी प्राप्त करने के लिए "सेवा" मेनू के अंतर्गत दिए गए लिंक के माध्यम से ई-आरसीएमसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

डीजीएफटी पोर्टल पर आरसीएमसी की पूर्व-आवश्यकताएँ भी दी गई हैं। निर्यातकों/नए उद्यमियों से अनुरोध है कि वे एपीडा अनुसूचित उत्पादों हेतु आरसीएमसी दाखिल / प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करें।  

https://www.dgft.gov.in/CP/index.jsp?opt=e-rcmc