चावल निर्यात हेतु एपीडा द्वारा आरसीएसी जारी करने से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
प्र.1: आरसीएसी क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है?

पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाण पत्र (आरसीएसी) एपीडा द्वारा बासमती चावल (जो डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 18/2015-20 दिनांक 1 अगस्त, 2016 से प्रभावी हुआ) और गैर-बासमती चावल निर्यात (जो डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 33/2025-26 दिनांक 24 सितंबर, 2025 से प्रभावी हुआ) के लिए अनुबंधों के पंजीकरण पर जारी किया जाता है।

 

प्र.2: यदि मेरे पास आरसीएमसी नहीं है तो क्या मैं आरसीएसी के लिए आवेदन कर सकता हूं?

नहीं। आरसीएसी के लिए आवेदन करने हेतु एपीडा द्वारा जारी वैध पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आरसीएसी आवेदन मॉड्यूल निर्यातक की सदस्यता प्रोफाइल के साथ जुड़ा हुआ है; इसलिए, सक्रिय आरसीएमसी के बिना सिस्टम आवेदन पत्र तक पहुंच की अनुमति नहीं देगा।

आरसीएसी के लिए आवेदन करने हेतु, निर्यातकों को एपीडा की वेबसाइट पर "निर्यातक लॉगिन (एक्स्पोर्टर लॉगिन)" खंड के माध्यम से निम्नलिखित क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करना होगा:

  • आरसीएमसी संख्या
  • उपयोगकर्ता आईडी
  • पासवर्ड

 

प्र.3: आरसीएसी आवेदनों की प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

आवेदन प्रक्रिया सामान्यतः 2-3 कार्य दिवसों के भीतर पूरी हो जाती है। हालांकि, किसी भी प्रकार की कमी/त्रुटि/गलत/अपूर्ण जानकारी होने की स्थिति में, एपीडा का एक अधिकारी टिप्पणी दर्ज करेगा और आगे की प्रक्रिया के लिए आवश्यक जानकारी/दस्तावेज/विवरण जमा करने हेतु आवेदन निर्यातक को भेज देता है।

 

प्र.4: मैं अपने आरसीएसी आवेदन की स्थिति की जांच कैसे कर सकता/सकती हूं? 

आरसीएसी आवेदन की स्थिति की जांच एपीडा पोर्टल पर आरसीएसी के ‘स्थिति देखें (व्यू स्टेटस)’ विकल्प के माध्यम से की जा सकती है। निर्यातकों को एपीडा के समक्ष कोई भी समस्या उठाने से पहले अपनी आवेदन स्थिति की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई मामलों में, विसंगतियों के कारण आवेदन या तो आवेदक को वापस भेज दिया जाएगा या पहले से ही एपीडा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

 

प्र.5: बासमती चावल और गैर-बासमती चावल के मूल्य का उल्लेख करने के लिए किन मूल्य शर्तों (इन्कोटर्म्स) का उपयोग किया जाना चाहिए?

 

बासमती चावल: निर्यातकों को बासमती चावल के लिए केवल एफओबी का चयन करना चाहिए, क्योंकि बासमती निर्यात अनुबंधों की निगरानी के लिए प्रयुक्त इन्कोटर्म एफओबी है। यदि निर्यातक सीआईएफ या सीएनएफ में मूल्य दर्ज करते हैं, तो उनके आवेदन पुनः जमा करने के लिए वापस भेज दिए जाएंगे। निर्यातकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तविक मूल्य ही दर्ज किए जाएं; असामान्य रूप से कम कीमतों की गहन जांच की जाएगी।

गैर-बासमती चावल: गैर-बासमती चावल की खेप के मूल्य को दर्शाने के लिए एफओबी, सीआईएफ और सीएनएफ / सीएफआर इन्कोटर्म्स का उपयोग किया जा सकता है।

 

प्र.6: अनुबंध और आवेदन में मूल्य किस मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए? 

हालांकि आपका निर्यात अनुबंध किसी भी मुद्रा में हो सकता है, लेकिन आरसीएसी के लिए आवेदन करते समय, निर्यातकों को टिप्पणी खंड में विनिमय दर सहित अमेरिकी डॉलर में उसके समतुल्य मूल्य का उल्लेख करना चाहिए। रूस, ईरान, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के लिए आरसीएसी प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक मूल्य को भारतीय रुपये में भी बता सकते हैं।

 

प्र.7: आरसीएसी उद्देश्यों के लिए निर्यात अनुबंध/चालान में कौन से आवश्यक विवरणों का उल्लेख किया जाना चाहिए? 

आपके चालान, अनुबंध या साख पत्र (एलसी) में निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए:

  • अनुबंध संख्या और तिथि

  • उत्पाद का विस्तृत विवरण और एचएसएन कोड
  • ब्रांड का नाम, मात्रा और मूल्य (इन्कोटर्म्स)

  • उतराई बंदरगाह और खरीदार का विवरण

  • वैधता तिथि / शिपमेंट अनुसूची
  • खरीदार और निर्यातक दोनों के हस्ताक्षर और मुहर (जब तक कि डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित न हो)।

 

प्र.8. क्या खरीदार का स्थान और खेप का गंतव्य अलग-अलग होने पर खेप का गंतव्य, उतराई बंदरगाह और खरीदार का पता बताना अनिवार्य है? 

हाँ

प्र.9: बासमती और गैर-बासमती चावल के लिए लागू एचएसएन कोड क्या हैं?

एचएस कोड के लिए, कृपया डीजीएफटी की एक्जिम नीति देखें: https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=itchs-import-export

 

प्र.10: आरसीएसी की वैधता अवधि क्या है और क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? 

आरसीएसी सभी निर्यातकों को जारी किया जाएगा और इसकी वैधता जारी होने की तिथि से 45 दिनों तक शिपमेंट के लिए होगी। इसलिए, अनुबंध के पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय, निर्यातकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि पंजीकरण के लिए आवेदन की गई मात्रा वही हो जिसे अगले 45 दिनों में शिप करने की योजना है।

 

प्र.11: क्या एक आरसीएसी कई गंतव्य देशों को कवर कर सकता है?

नहीं। प्रत्येक आरसीएसी एक गंतव्य देश और एक उतराई बंदरगाह के लिए विशिष्ट होता है।

 

प्र.12: क्या मैं एकल अनुबंध का उपयोग करके कई लदान बंदरगाहों के लिए आरसीएसी प्राप्त कर सकता हूं?

यदि आपको एकल अनुबंध/एलसी के अंतर्गत कई बंदरगाहों से निर्यात करने की आवश्यकता है, तो आपको गंतव्य और शिपमेंट अनुसूची के आधार पर आंशिक मात्रा के लिए कई आरसीएसी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता हो सकती है। कई आरसीएसी के माध्यम से लागू कुल मात्रा कभी भी कुल अनुबंधित मात्रा से अधिक नहीं हो सकती है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिन देशों में निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)/निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र (सीओआई) अनिवार्य है, वहां आरसीएसी के लिए आवेदन करते समय, आवेदन की गई मात्रा सीओआई में उल्लिखित मात्रा के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। आवेदन की गई मात्रा, अमेरिका, चीन और सऊदी अरब के मामले में, व्यापारी निर्यातक और पंजीकृत निर्माता (अमेरिका और चीन के लिए डीपीपीक्यूएस और सऊदी अरब के लिए एसएफडीए) की संयुक्त घोषणा में उल्लिखित मात्रा के समान होनी चाहिए।

 

प्र.13. आरसीएसी जारी होने के बाद, निर्यातक आरसीएसी के किन खंडों में संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है?

आरसीएसी जारी होने के बाद, निर्यातक केवल निम्नलिखित क्षेत्रों में संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं:

  1. ब्रांड का नाम
  2. उत्पादन वर्ष
  3. लदान बंदरगाह
प्र.14. आरसीएसी जारी होने के बाद, क्या मात्रा या मूल्य में संशोधन संभव है?

नहीं। आरसीएसी जारी होने के बाद मात्रा या मूल्य में संशोधन की अनुमति नहीं है।

 

प्र.15. जब खरीददार अनुबंध आदेश में खरीददार के अलावा अन्य अधिसूचित पक्षों का उल्लेख करता है और अन्य देशों को निर्यात का अनुरोध करता है, तो क्या इसे वैध या स्वीकार्य माना जाता है?

हाँ

 

प्र.16: मैं आरसीएसी के लिए आवेदन करने के लिए देश-विशिष्ट आवश्यकताओं पर अद्यतित कैसे रहूँ? 

चावल के निर्यात पर एपीडा द्वारा जारी नवीनतम व्यापार सूचनाओं और परामर्शिकाओं के लिए कृपया एपीडा की वेबसाइट देखें।

 

प्र.17 : मैं अमेरिका और चीन को चावल निर्यात करने के लिए डीपीपीक्यूएस पंजीकृत चावल मिलों/प्रसंस्करण इकाइयों और सऊदी अरब को चावल निर्यात करने के लिए एसएफडीए पंजीकृत चावल प्रतिष्ठानों की सूची कहां से प्राप्त कर सकता हूं?

अमेरिका और चीन को चावल निर्यात के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) पादप संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय के पादप संगरोध प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के “दिशानिर्देश (गाइडलाइन) ” शीर्षक के अंतर्गत “मानक (स्टैंडर्ड)” खंड में देखी जा सकती हैं, और अमेरिका और चीन को चावल निर्यात के लिए पंजीकृत चावल मिलों/प्रसंस्करण इकाइयों की सूची “निर्यात (एक्सपोर्ट)” खंड में देखी जा सकती है। इसका वेबलिंक निम्न है: https://pqms.cgg.gov.in/pqms-angular/homeGuidelines

इसके अतिरिक्त, सऊदी अरब को चावल निर्यात करने के लिए एसएफडीएके साथ पंजीकृत चावल प्रतिष्ठानों की सूची समय-समय पर एपीडाकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसका वेबलिंक निम्न है: https://apeda.gov.in/Cereals

 

प्र.18: अगर मेरा भुगतान असफल हो गया लेकिन मेरे खाते से राशि कट गई तो क्या होगा? 

कृपया दोबारा भुगतान करने से बचें। समाधान हेतु लेन-देन के विवरण के साथ अपने क्षेत्रीय एपीडा कार्यालय और अनाज प्रभाग (crl@apeda.gov.in) को ईमेल करें।

 

प्र.19. भुगतान के कौन-कौन से माध्यम उपलब्ध हैं?

भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑफलाइन भुगतान का विकल्प चुनने वाले निर्यातकों को एपीडा मुख्यालय में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जमा करना होगा। एपीडा के नाम पर अग्रिम बैंक ड्राफ्ट जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफलाइन भुगतान को एपीडा अधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा सॉफ्टवेयर में संबंधित निर्यातक के खाते में दर्ज और अपडेट किया जाएगा, और सॉफ्टवेयर आरसीएसी जारी करने के लिए खाते में शेष राशि दिखाएगा।

 

प्र.20: अगर मुझे आरसीएसी से संबंधित कोई समस्या है तो मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?

 

  1. आवेदन के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं और त्रुटियों के लिए, एपीडा तकनीकी सहायता से संपर्क करें: +91-9228132200
  2. बासमती चावल आरसीएसी आवेदनों से संबंधित समस्याओं के लिए: crl@apeda.gov.in
  3. गैर-बासमती चावल आरसीएसी आवेदनों से संबंधित समस्याओं के लिए: nbr@apeda.gov.in
  4. गैर-बासमती चावल निर्यात से संबंधित अन्य शिकायतों के लिए, गैर-बासमती चावल हेल्प डेस्क पर संपर्क करें: https://apeda.gov.in/Grievance-Redressal