चावल के निर्यात प्रचार के संबंध में - क्र.सं. 14 के पश्चात् निम्नलिखित उत्पाद को एपीडा अधिनियम में अनुसूची में जोड़ा जाए :
"15. चावल"
 
 
            एपीडा अधिनियम 1985 (NO.2 OF 1986) S.O.NO.183(E) - (संशोधन - 1)
      
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            एपीडा अधिनियम 1985 (NO.2 OF 1986) S.O.739(E) - (संशोधन - 2)
      
342.13 KB
 
            एपीडा अधिनियम 1985 S.O.748(E) - (संशोधन - 3)
      
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अनाज और अनाज उत्पादों का प्रचार –एपीडा अधिनियम, 1985 की क्र.सं.9 की अनुसूची में अनाजों को जोड़ा जाए। निम्नलिखित उत्पाद को बदला जाए, यथाः
"9. अनाज और अनाज उत्पाद "
तथा क्र.सं.”15” और उससे संबंधित प्रविष्टि को छोड़ दिया जाए |
 
            एपीडा 1985 NO.23 अधिनियम {(संशोधन - 4) - (NO.20 OF 2009 .)}
      
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निम्नलिखित अनुसूची को जोड़ा जाए, यथा :
बासमती चावल"
 
            एपीडा अधिनियम 1985 S.O. 771 (E) (संशोधन- 5)
      
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अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्र. सं. 15 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएः
“16. लवणजल में हरी मिर्च”
 
            एपीडा अधिनियम 1985 S.O. 2100 (E) (संशोधन - 6)
      
1.25 MB
अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्र. सं. 14 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएः
“15. तेल रहित चावल भूसी”
 
            एपीडा अधिनियम 1985 S.O. 3515 (E) (संशोधन - 7)
      
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अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्र. सं. 16 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएः
“17. काजू तथा उसके उत्पाद”
 
 
            एपीडा नियम 1986 S.O.NO.806(E) - (संशोधन - 1)
      
1.02 MB
पंजीकरण शुल्क रुपये.5000/-
 
            एपीडा नियम 1986 S.O.238(E) - (संशोधन - 2)
      
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पंजीकरण शुल्क रुपये.1000/- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए (NER)
 
            संशोधन एपीडा नियम 2004 €“ 2005 में प्रकाशित एपीडा नियम 2007 बोला जा सकता है S.O.NO.961 (E)(संशोधन €“ 3)
      
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            संशोधन एपीडा नियम 1986 S.O.2835 (E) (संशोधन - 3)
      
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- प्राधिकरण के कार्य
- भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संगरक्षण
 
            एपीडा अधिनियम 1985 S.O. 771 (E) (संशोधन- 5)
      
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अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्र. सं. 15 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएः
“16. लवणजल में हरी मिर्च”
 
            एपीडा अधिनियम 1985 S.O. 2100 (E) (संशोधन - 6)
      
1.25 MB
अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्र. सं. 14 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएः
“15. तेल रहित चावल भूसी”
 
 
            एपीडा विनियमन 1986(F.NO.11/5/86-EP (AGRI-IV) – (संशोधन - 1)
      
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* प्राधिकरण की बैठक हेतु प्रक्रिया
* कोरम – आठ सदस्य
* समितियों की नियुक्ति
 - कार्यकारी समिति
 - उत्पाद समिति
* प्राधिकरण के कर्मचारियों की भर्ती के प्रणाली, सेवा की शर्तें आदि
* प्राधिकरण का वित्त, बजट और लेखा
* शक्तियों का प्रत्यायोजन
 
            एपीडा विनियमन 1999 संशोधन –F.NO.APEDA/SEC/GEN/30 - (संशोधन - 2)
      
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- 1800/- से 6000/- रुपये तक सेवा अनुबंध पारिश्रमिक
 
            एपीडा विनियमन 1999 संशोधन –F.NO.APEDA/SEC/GEN/30 (संशोधन - 3)
      
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संबंधित :
* एपीडा अधिनियम, 2004 को अधिनियमों में संशोधन कहा जा सकता है
* कम से कम आठ से दस सदस्यों का कोरम
 
 
            एपीडा निर्यात उपकर अधिनियम 1985 (NO.3 OF 1986)
      
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            एपीडा निर्यात उपकर अधिनियम 1985 (3 OF 1986) S.O.NO.914 (E)
      
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एपीडा उपकर अधिनियम लागू होने के संबंध में
 
            एपीडा निर्यात उपकर अधिनियम 1985 (3 OF 1986) – S.O.NO.915 (E) – (संशोधन – 1)
      
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सीमा शुल्क की दर के रुप में निर्दिष्ट 0.5% मूल्यानुसार के संबध में
 
            संशोधन – एपीडा निर्यात उपकर अधिनियम 1985 (3 OF 1986) –S.O.NO.51(E) – (संशोधन – 2)
      
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सभी अनुसूचित उत्पादों के निर्यात पर सीमा शुल्क की दर के रुप में निर्दिष्ट 0% मूल्यानुसार के संबध में
 
            उपकर कानून  (निरसन और संशोधन) अधिनियम  2006 (NO.24 OF 2006). NO.26
      
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