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होर्टीनेट |
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हितधारकों के लिए मॉड्यूल
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अंगूरों से संबंधित अवशिष्ट नियंत्रण योजना (आरएमपी अंगूर) से संबंधित अधिसूचनाएं/ संशोधन
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- अंगूर के लिए अधिकृत प्रयोगशालाओं की सूची (होर्टीनेट चुनें --> अंगूर)
- यूरोपीय संघ को ताजा टेबल अंगूर के निर्यात की प्रक्रिया
22 फरवरी 2024 । साइज़ः 2 एमबी, फॉर्मेटः .pdf डाउनलोड
- संलग्नक-7, अंगूर के लिए सैम्पलिंग प्रक्रिया
22 फरवरी 2024 । साइज़ः 100 केबी,फॉर्मेटः .pdf डाउनलोड
- अनुलग्नक-9, अंगूर सीजन 2023-2024 के लिए मॉनिटर किए जाने वाले एग्रोकेमिकल्स की सूची दिनांकः 05.12.2023
21 दिसम्बर 2023 । साइज़ः 455 केबी, फॉर्मेटः .pdf डाउनलोड
- अंगूर परीक्षण रिपोर्ट प्रारूप दिनांकः 05.12.2023
21 दिसम्बर 2023 । साइज़ः 541 केबी, फॉर्मेटः .pdf डाउनलोड
- संलग्नक-5, अंगूर में उपयोग के लिए सी.आई.बी और आर.सी लेबल दावे के साथ रसायनों की सूची, दिनांकः 12.10.2023
13 नवम्बर 2023 । साइज़ः 977 केबी, फॉर्मेटः .pdf डाउनलोड
- ग्रेपेनेट के लिए अधिकृत प्रयोगशालाओं की सूची, दिनांक 22.07.2023
24 जुलाई 2023 । साइज़ः 798 केबी, फॉर्मेटः .pdf डाउनलोड
- चीन में अंगूर निर्यात करने हेतु टेबल अंगूर निर्यातकों को अपनी ईओआई प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण के संबंध में।
7 सितम्बर 2022 । साइज़ः 516 केबी, फॉर्मेटः .pdf डाउनलोड
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हितधारकों के लिए मॉड्यूल
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अंगूरों से संबंधित अवशिष्ट नियंत्रण योजना (आरएमपी अंगूर) से संबंधित अधिसूचनाएं/ संशोधन
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- 06.06.2022 से ग्रेपनेट के लिए मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची।
06 जून 2022 । साइज़ः 195 केबी, फॉर्मेटः.pdf डाउनलोड
- 02.05.2022 के अनुसार तक ग्रेपनेट के लिए मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची।
02 मई 2022 । साइज़ः 194 केबी, फॉर्मेटः .pdf डाउनलोड
- संलग्नक-9, अंगूर सीजन 2021-22 के लिए मॉनिटर किए जाने वाले एग्रोकेमिकल्स की सूची दिनांकः 03.02.2022
04 फरवरी, 2022। साइज़ः 87 केबी, फॉर्मेटः.pdf डाउनलोड
- अंगूर परीक्षण रिपोर्ट प्रारूप दिनांकः 03.02.2022
04 फरवरी, 2022। साइज़ः 87 केबी, फॉर्मेटः.pdf डाउनलोड
- संलग्नक-9, अंगूर सीजन 2021-22 के लिए निगरानी किए जाने वाले कृषि रसायनों की सूची दिनांकः 06-01-2022
डाउनलोड
- अंगूर परीक्षण रिपोर्ट प्रारूप, दिनांक- 06-01-2022
डाउनलोड
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- अंगूर निर्यात हेतु प्रक्रिया 2021-22
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- असंलग्नक-5, अंगूर में उपयोग के लिए सी.आई.बी और आर.सी लेबल दावे के साथ रसायनों की सूची, दिनांकः 05.02.2021
डाउनलोड
- ग्रेप सीजन 2020-21 के लिए मॉनिटर किए जाने वाले एग्रोकेमिकल्स की सूची - दिनांक 02.08.2021
डाउनलोड
- ग्रेप सीजन 2020-21 के लिए ग्रेपनेट हेतु मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची - दिनांक 02.08.2021
डाउनलोड
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- अंगूर सीजन 2020-21 के लिए मॉनिटर किए जाने वाले एग्रोकेमिकल्स की सूची, संलग्नक-9 (दिनांकः 02-09-2020)
डाउनलोड
- दिनांक 20.08.2020 से अंगूर में उपयोग करने के लिए सी.आई.बी एवं आर.सी लेबल के साथ रसायनों की सूची, संलग्नक-5
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- संलग्नक-9, अंगूर सीजन 2019-2020 के लिए मॉनिटर किए जाने वाले एग्रोकेमिकल्स की सूची दिनांकः 13.01.2020
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- आगामी अंगूर सीजन 2019-20 के लिए अनुशंसित प्रयोगशालाओं की सूची दिनांकः 27.01.2020
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- संलग्नक-9, अंगूर सीजन 2019-2020 के लिए मॉनिटर किए जाने वाले एग्रोकेमिकल्ज़ की सूची, दिनांकः 22.10.2019
- संलग्नक-5, अंगूरों में उपयोग किए जाने वाले सी.आई.बी और आर.सी लेबल दावे सहित रसायनों की सूची, दिनांकः 22.10.2019
- अंगूर परीक्षण रिपोर्ट प्रारूप, दिनांकः 22.10.2019
- ग्रेपनेट के लिए मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची, दिनांकः 28.03.2019
- ग्रेपनेट के लिए मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची, दिनांकः 22.03.2019
- ग्रेपनेट के लिए मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची, दिनांकः 08.01.2019
- भारत से ऑस्ट्रेलिया तक अंगूरों का बाज़ार अभिगमन
- संलग्नक 9, अंगूर के निर्यात की मॉनिटरिंग के लिए एग्रोकेमिकल्स की सूची 2018-19, दिनांकः 24.09.2018
- अंगूर सीजन 2018-19 के निर्यात के लिए प्रक्रिया
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अस्वीकरण
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ग्रेपनेट , एपीडा द्वारा हितधारकों के लिए उपलब्ध की गई इलेक्ट्रॉनिक आधारित सेवा है जिसके द्वारा निर्यातकों से विचार-विमर्श के आधार पर एनआरसी पुणे द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन से भारत को निर्यात हेतु अंगूरों का परीक्षण और प्रमाणीकरण होता है । ग्रेपनेट भारत में अंगूरों की आपूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत हितधारकों अर्थात् निर्यातकों, प्रयोगशालाओं और पीएससी प्राधिकारियों द्वारा प्रविष्ट/प्रस्तुत अगले तथा पिछले ट्रेसिज़ और गुणवत्ता आश्वासन के आंकड़ों को एकत्रित, स्टोर और रिपोर्ट करता है |
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एपीडा द्वारा ग्रेपनेट के उचित संचालन के लिए प्रयास किए जाते हैं साथ ही उपयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट अकाउन्ट पर उपलब्ध अनुचित या गलत जानकारी अथवा किसी भी अन्य त्रुटि या चूक के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से ग्रेपनेट उत्तरदायी नहीं होगा और न ही एपीडा किसी अन्य विसंगति या राजस्व या व्यापार की परिणामी व्यापार हानि के लिए उत्तरदायी होगा। अभिग्रहित आँकड़े तथा प्रमाणीकरण की यथार्थता और औचित्य के सत्यापन और मान्यकरण दायित्व केवल उन हितधारकों के साथ निहित होगा जिन्होंने संबंधित आँकड़े दर्ज/प्रस्तुत किए हैं |
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हितधारकों के लिए मॉड्यूल
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अवशिष्ट नियंत्रण योजना (आरएमपी) से संबंधित सूचना(एं)/संशोधन
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अस्वीकरण
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अनारनेट, एपीडा द्वारा हितधारकों के लिए उपलब्ध की गई इलेक्ट्रॉनिक आधारित सेवा है जिसके द्वारा निर्यातकों से विचार-विमर्श के आधार पर एनआरसी पुणे द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन से भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात हेतु अनार के परीक्षण और प्रमाणीकरण होता है। अनारनेट भारत में अनार की आपूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत हितधारकों अर्थात् निर्यातकों, प्रयोगशालाओं और पीएससी प्राधिकारियों द्वारा प्रविष्ट/प्रस्तुत अगले तथा पिछले ट्रेसिज़ और गुणवत्ता आश्वासन के आंकड़ों को एकत्रित, स्टोर और रिपोर्ट करता है।
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एपीडा द्वारा अनारनेट के उचित संचालन के लिए प्रयास किए जाते हैं साथ ही उपयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट अकाउन्ट पर उपलब्ध अनुचित या गलत जानकारी अथवा किसी भी अन्य त्रुटि या चूक के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से अनारनेट उत्तरदायी नहीं होगा और न ही एपीडा किसी अन्य विसंगति या राजस्व या व्यापार की परिणामी व्यापार हानि के लिए उत्तरदायी होगा। अभिग्रहित आँकड़े तथा प्रमाणीकरण की यथार्थता और औचित्य के सत्यापन और मान्यकरण हेतु एकमात्र दायित्व उन हितधारकों के साथ निहित होगा जिन्होंने संबंधित आँकड़े दर्ज/प्रस्तुत किए हैं।
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हितधारकों के लिए मॉड्यूल
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अवशिष्ट नियंत्रण योजना (आरएमपी) से संबंधित सूचना(एं)/संशोधन
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1. कुंदरू 2. सहजन की फली 3. टमाटर 4. लोबिया 5. परवल 6. तुरई 7. गिल्की 8. कंटोला 9. पेठा 10. खीरा 11. हरा केला 12. हरा पपीता 13. शिमला मिर्चा 14. पोयसाग 15. पटसन 16. चौलाई 17. मॉर्निंग ग्लोरी 18. धनिया पत्ता 19. कसूरी मेथी 20. शकरकंद 21. अरबी 22. तारो की जड़ 23. जिमीकंद 24. रतालू 25. मूली 26. गाजर 27. चुकंदर 28. ताज़ी हल्दी 29. ताज़ी अदरक 30. हरा कटहल 31. सेम फली 32. लोबिया फली 33. फ्रेंच बिन्स 34. ग्वार फली 35. लौकी 36. घिया 37. हरी मिर्च 38. चीकू 39. आलू 40. करेला 41. बैंगन 42. करी पत्ता 43. भिंडी 44. बेबी कॉर्न
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हितधारकों के लिए मॉड्यूल
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सब्ज़ियों की अवशिष्ट मॉनटरिंग योजना (आर.एम.पी) से संबंधित अधिसूचनाएं / संशोधन
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हितधारकों के लिए मॉड्यूल
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पान के पत्तों से संबंधित अधिसूचनाएं/ संशोधन
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हितधारकों के लिए मॉड्यूल
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नींबू प्रजातीय फलों से संबंधित अधिसूचनाएं/ संशोधन
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हितधारकों के लिए मॉड्यूल
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प्याज़ से संबंधित अधिसूचनाएं/संशोधन
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हॉर्टीनेट प्रणाली के अंतर्गत शामिल किए गए अन्य फलों की सूचीः 1. बेर 2. लीची 3. अनानास 4. सिंघाड़ा 5. बेल 6. केला 7. जामुन 8. अमरूद 9. शरीफा 10. ड्रैगन फ्रूट 11. अंजीर 12. स्ट्रॉबेरी 13. चीकू
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हितधारकों के लिए मॉड्यूल
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अन्य फलों से संबंधित अधिसूचनाएं/संशोधन
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