एपीडा अधिनियम, नियम, विनियमन, उपकर अधिनियम / संशोधन
एपीडा अधिनियम / संशोधन
एपीडा नियम / संशोधन
एपीडा नियम संशोधन - 15 फ़रवरी 2013
एपीडा नियम संशोधन – 4 अप्रैल 2014
एपीडा विनियमन / संशोधन
एपीडा उपकर अधिनियम / संशोधन
एपीडा अधिनियम / संशोधन
क्र.सं.
ब्योरे
प्रकाशन (तिथि)
1.
एपीडा अधिनियम 1985 (No.2 of 1986)
09.01.1986
2.
एपीडा अधिनियम 1985 (No.2 of 1986) S.O.No.183(E) - (संशोधन - 1)
"काजू पर छूट"
के संबंध में
15.02.1988
3.
एपीडा अधिनियम 1985 (No.2 of 1986) S.O.739(E) - (संशोधन - 2)
चावल के निर्यात प्रचार के संबंध में - क्र.सं. 14 के पश्चात् निम्नलिखित उत्पाद को एपीडा अधिनियम में अनुसूची में जोड़ा जाए :
"15. चावल"
30.10.1991
4.
एपीडा अधिनियम 1985 S.O.748(E) - (संशोधन - 3)
अनाज और अनाज उत्पादों का प्रचार –एपीडा अधिनियम, 1985 की क्र.सं.9 की अनुसूची में अनाजों को जोड़ा जाए। निम्नलिखित उत्पाद को बदला जाए, यथाः
"9. अनाज और अनाज उत्पाद "
तथा क्र.सं.”15” और उससे संबंधित प्रविष्टि को छोड़ दिया जाए |
28.03.2008
5.
एपीडा 1985 No.23 अधिनियम {(संशोधन - 4) - (No.20 of 2009 .)}
निम्नलिखित अनुसूची को जोड़ा जाए, यथा :
"बासमती चावल"
06.03.2009
6.
एपीडा अधिनियम 1985 S.O. 771 (E) (संशोधन- 5)
अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्र. सं. 15 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएः
“16. लवणजल में हरी मिर्च”
16.10.1992
7.
एपीडा अधिनियम 1985 S.O. 2100 (E) (संशोधन - 6)
अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्र. सं. 14 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएः
“15. तेल रहित चावल भूसी”
05.05.2022
8.
एपीडा अधिनियम 1985 S.O. 3515 (E) (संशोधन - 7)
अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्र. सं. 16 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएः
“17. काजू तथा उसके उत्पाद”
29.07.2022
एपीडा नियम / संशोधन
क्र.सं.
ब्योरे
प्रकाशन (तिथि)
1.
एपीडा नियम 1986 S.O.No.652(E)
03.09.1986
2.
एपीडा नियम 1986 S.O.No.806(E) - (संशोधन - 1)
पंजीकरण शुल्क रुपये.5000/-
11.09.1998
3.
एपीडा नियम 1986 S.O.238(E) - (संशोधन - 2)
पंजीकरण शुल्क रुपये.1000/- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए (NER)
22.02.2005
4.
संशोधन एपीडा नियम 2004 – 2005 में प्रकाशित एपीडा नियम 2007 बोला जा सकता है S.O.No.961 (E)(संशोधन – 3)
12.06.2007
5.
संशोधन एपीडा नियम 1986 S.O.2835 (E) (संशोधन - 3)
- प्राधिकरण के कार्य
- भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संगरक्षण
03.12.2008
6.
एपीडा अधिनियम 1985 S.O. 771 (E) (संशोधन- 5)
अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्र. सं. 15 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएः
“16. लवणजल में हरी मिर्च”
16.10.1992
7.
एपीडा अधिनियम 1985 S.O. 2100 (E) (संशोधन - 6)
अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्र. सं. 14 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएः
“15. तेल रहित चावल भूसी”
05.05.2022
एपीडा विनियमन / संशोधन
क्र.सं.
ब्योरे
प्रकाशन (तिथि)
1.
एपीडा विनियमन 1986 (F.No.Sec./AIR/02/93)
18.01.1994
2.
एपीडा विनियमन 1986(F.No.11/5/86-EP (Agri-IV) – (संशोधन - 1)
* प्राधिकरण की बैठक हेतु प्रक्रिया
* कोरम – आठ सदस्य
* समितियों की नियुक्ति
- कार्यकारी समिति
- उत्पाद समिति
* प्राधिकरण के कर्मचारियों की भर्ती के प्रणाली, सेवा की शर्तें आदि
* प्राधिकरण का वित्त, बजट और लेखा
* शक्तियों का प्रत्यायोजन
11.08.1999
3.
एपीडा विनियमन 1999 संशोधन –F.No.APEDA/SEC/GEN/30 - (संशोधन - 2)
- 1800/- से 6000/- रुपये तक सेवा अनुबंध पारिश्रमिक
05.04.2000
4.
एपीडा विनियमन 1999 संशोधन –F.No.APEDA/SEC/GEN/30 (संशोधन - 3)
संबंधित :
* एपीडा अधिनियम, 2004 को अधिनियमों में संशोधन कहा जा सकता है
* कम से कम आठ से दस सदस्यों का कोरम
01.07.2004
5.
एपीडा अधिनियम 1999 संशोधन (संशोधन - 4)
11.03.2013
एपीडा उपकर अधिनियम / संशोधन
क्र.सं.
ब्योरे
प्रकाशन (तिथि)
1.
एपीडा निर्यात उपकर अधिनियम 1985 (No.3 of 1986)
09.01.1986
2.
एपीडा निर्यात उपकर अधिनियम 1985 (3 of 1986) S.O.No.914 (E)
एपीडा उपकर अधिनियम लागू होने के संबंध में
15.12.1986
3.
एपीडा निर्यात उपकर अधिनियम 1985 (3 of 1986) – S.O.No.915 (E) – (संशोधन – 1)
सीमा शुल्क की दर के रुप में निर्दिष्ट 0.5% मूल्यानुसार के संबध में
15.12.1986
4.
संशोधन – एपीडा निर्यात उपकर अधिनियम 1985 (3 of 1986) –S.O.No.51(E) – (संशोधन – 2)
सभी अनुसूचित उत्पादों के निर्यात पर सीमा शुल्क की दर के रुप में निर्दिष्ट 0% मूल्यानुसार के संबध में
17.01.2001
5.
उपकर कानून (निरसन और संशोधन) अधिनियम 2006 (No.24 of 2006). No.26
02.06.2006