उप घटक
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सहायता
का स्वरुप
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भाग – 1
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क.)
एपीडा या
अन्य सरकारी
या
सार्वजनिक
क्षेत्र
एजेंसी
द्वारा सार्वजनिक
अवसंरचनात्मक
सुविधाओं की
स्थापना
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एपीडा
के लिए 90%
अनुदान एवं
अन्य सरकारी
अथवा
सार्वजनिक
सेक्टर
एजेंसी को
संपत्ति के
अलावा 10%
सहायता
अनुदान।
परियोजना
लागत की गणना
और भारत
सरकार
द्वारा दी गई
सहायता, भूमि के क्रय
हेतु उपलब्ध
नहीं होगी।
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ख.)
पीपीपी
प्रणाली में
सार्वजनिक
बुनियादी
ढांचे की
सुविधा की
स्थापना के
लिए
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परिचालन
दिशानिर्देश
तैयार किए जा
रहे हैं
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भाग - 2
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क.)पशु
उत्पादों
बागवानी और पुष्पकृषि
क्षेत्र के
लिए विशेष
परिवहन
इकाइयों के
क्रय हेतु सहायता।
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कुल लागत
का 40% जिसकी
अधिकतम सीमा 7.5 लाख
रुपए प्रति
हिताधिकारी है
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ख.)
एपीडा के सभी
अनुसूचित
उत्पादों के
लिए निम्न
प्रकार से सहायता:
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1.
मध्यवर्ती
भंडारण के
लिए शेड की
स्थापना और उत्पाद
का ग्रेडिंग / भंडारण
/ सफाई कार्य
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उपकरण
की कुल लागत
का 40% जिसकी
अधिकतम सीमा 10
लाख रुपए प्रति
हिताधिकारी है
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2.क.) छँटाई, ग्रेडिंग, धुलाई, वैक्सिंग, परिपक्वता, पैकेजिंग
और पैलेटाईज़ेशन
जैसे यंत्रीकृत
हैंडलिंग
सुविधाओं की
स्थापना
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उपकरण
की कुल लागत
का 40% जिसकी
अधिकतम सीमा 25
लाख रुपए प्रति
हिताधिकारी है
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2.ख.) भण्डारण
हेतु पूर्व
शीतलन
सुविधाओं
एवं उपयुक्त
सम्भलाई
प्रणाली
सहित दोनों
कोल्ड
स्टोरेज की
संस्थापना
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उपकरण
की कुल लागत
का 40% जिसकी
अधिकतम सीमा 25
लाख रुपए प्रति
हिताधिकारी है
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2.ग.) फ्यूमिगेशन, एक्स-रे
स्क्रीनिंग
और अन्य
स्क्रीनिंग /
पता लगाने के
उपकरण, होट
वाटर डिप उपचार, वॉटर
सॉफ्टनिंग प्लांट
जैसी
सुविधाओं को
उपचार के लिए
उपलब्ध
कराना
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उपकरण
की कुल लागत
का 40% जिसकी
अधिकतम सीमा 25
लाख रुपए प्रति
हिताधिकारी है
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2.घ.) एकीकृत
पोस्ट
हार्वेस्ट-हैंडलिंग
प्रणाली की
स्थापना (पैक
हाउस के साथ
उपरोक्त कोई
भी दो या अधिक
सुविधाएं (2.क
और 2.ग में
उल्लिखित)
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कुल लागत
का 40% जिसकी
अधिकतम सीमा 7.5
लाख रुपए प्रति
हिताधिकारी है।
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3. (एपीडा
द्वारा निश्चित)
केलों और
अन्य अनाज के
लिए केबल
कारों की
स्थापना (बागान
के न्यूनतम 50
हेक्टेयर को
कवर करते हुए)
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कुल लागत
का 40% जिसकी
अधिकतम सीमा 7.5
लाख रुपए प्रति
हिताधिकारी है।
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4. भाप उष्मा
उपचार, इलेक्ट्रॉनिक
बीम
प्रसंस्करण
या विकिरण सुविधाओं
की स्थापना
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कुल लागत
का 40% जिसकी
अधिकतम सीमा 50
लाख रुपए प्रति
हिताधिकारी है।
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5. प्रदूषण
नियंत्रण, प्रवाह
उपचार आदि पर्यावरण
नियंत्रण
प्रणाली की
स्थापना हेतु
सहायता
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कुल लागत
का 40% जिसकी
अधिकतम सीमा 35
लाख रुपए प्रति
हिताधिकारी है।
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भाग – 3
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ताजा
एवं
प्रसंस्कृत
बागवानी
उत्पादों के सहायता
हेतु उच्च
आर्द्रता (सापेक्ष
आर्द्रता 95% से
अधिक) कोल्ड
स्टोरेज डीप
फ्रीजर, नियंत्रित
वातावरण (सीए) या
संशोधित
वातावरण (एमए)
भंडारण आदि
जैसी विशेष भंडारण
सुविधाओं की
स्थापना
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कुल लागत
का 40% जिसकी
अधिकतम सीमा 25
लाख रुपए प्रति
हिताधिकारी है।
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नोट : अवसंरचना
विकास योजना
के भाग 2 बी के
अंतर्गत योजना
की अवधि में प्रति
इकाई पर
अधिकतम
प्राप्ति 75 लाख
रुपए से अधिक
नहीं होगी।
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