ट्रैसनेट
हितधारकों के लिए मॉड्यूल
 
   
 
 
 
अस्वीकरण
   
 
ट्रेसनेट, एपीडा द्वारा हितधारकों के लिए उपलब्ध की गई इलेक्ट्रॉनिक आधारित सेवा है जिसके द्वारा निर्यातकों से विचार-विमर्श के आधार पर एनपीओपी के अनुपालन से भारत से निर्यात हेतु जैविक उत्पादों का परीक्षण और प्रमाणीकरण होता है। ट्रेसनेट भारत में जैविक उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत हितधारकों अर्थात् निर्यातकों, प्रयोगशालाओं और पीएससी प्राधिकारियों द्वारा प्रविष्ट/प्रस्तुत अगले तथा पिछले ट्रेसिज़ और गुणवत्ता आश्वासन के आंकड़ों को एकत्रित, स्टोर और रिपोर्ट करता है।
 
एपीडा द्वारा ट्रेसनेट के उचित संचालन के लिए प्रयास किए जाते हैं साथ ही उपयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट अकाउन्ट पर उपलब्ध अनुचित या गलत जानकारी अथवा किसी भी अन्य त्रुटि या चूक के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से ट्रेसनेट उत्तरदायी नहीं होगा और न ही एपीडा किसी अन्य विसंगति या राजस्व या व्यापार की परिणामी व्यापार हानि के लिए उत्तरदायी होगा। अभिग्रहित आँकड़े तथा प्रमाणीकरण की यथार्थता और औचित्य के सत्यापन और मान्यकरण दायित्व केवल ऑपरेटरों / निर्माता समूहों और मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों के साथ निहित होगा।